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पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

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ब्यूरो रिपोर्ट 

बैतूल के अर्जुन नगर में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। बता दे की  आरोपित सुनील उर्फ चुब्बू बैतूल शहर के अर्जुन नगर में रहता है। पांच जनवरी 2021 को वह पत्नी रावली बाई उर्फ उर्मिला के साथ लकड़ी बीनने चिखलार के जंगल गया था। यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में चुब्बू ने पत्नी की पहले जमकर पिटाई की फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद लाश के पास ही बैठा रहा।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्डम हेतु भेजा।  उर्मिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे।  जिससे मामला हत्या का पाया गया था । कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपित को सजा से दंडित किया है।