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असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा नि:शुल्क राशन- पंजीयन की अंतिम तिथि 12 अगस्त

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ब्यूरो रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार अब असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को भी राशन उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ देने के लिये शासन ने पात्रता परिवार में नयी श्रेणी जोड़ी है।

नई श्रेणी के पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने के लिये पंजीयन की प्रक्रिया  शुरू कर दी गई है। पात्रता पर्ची बनाने का कार्य 12 अगस्त तक किया जायेगा। सभी पात्र श्रमिकों से आग्रह किया गया है कि वह इस सुविधा का लाभ लेकर अपना पंजीयन करवायें।

      ज्ञात रहे है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रता पर्ची (राशनकार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता परिवार में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक को जोड़ा गया है। ई-श्रम पोर्टल पर उक्त श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची सत्यापन के लिए श्रम विभाग नोडल विभाग है। शासन निर्देशानुसार 12 अगस्त 2024 तक उक्त श्रेणी के पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जारी किया जाना है। कलेक्टर श्री आशीष ‍सिंह द्वारा सहायक आयुक्त श्रम विभाग, आयुक्त नगर निगम, जिला परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, समस्त नगरीय निकाय को निर्देश जारी किए गए हैं कि उक्त श्रेणी के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हितग्राहियों का स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण कर अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों का सत्यापन एम राशन मित्र पोर्टल पर समय सीमा में कर पात्रता पर्ची जारी की जाये।

          असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में पात्रता अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना एवं ई श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक एवं प्रवासी श्रमिक पात्र होंगे।  साथ ही उन्हीं श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा जो एनएफएसए अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ लेने से वंचित है। इनमें ऐसे परिवार को छोडकर जिनकी मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र /राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक/ स्वायत उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल है, में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, को शामिल नहीं किया जायेगा।

        नवीन श्रेणी अंतर्गत पात्र श्रमिक स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के जोन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जैसे- समग्र परिवार आईडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिक का यूएएन नंबर/ई-कार्ड एवं परिवार के मुखिया एवं किसी सदस्य का मोबाईल नंबर स्थानीय निकाय में देकर अपना पंजीयन सत्यापन कर पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 1 लाख 60 हजार 837 हितग्राही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, जिनकी निकायवार सूची स्थानीय निकाय को आपूर्ति अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उक्त अभियान पूर्ण गति से चल रहा है।

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