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पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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ब्यूरो रिपोर्ट

*पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा — बैतूल पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं लोक अभियोजन की सशक्त पैरवी से मिला न्याय*

पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन के कुशल नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्रीमती कमला जोशी की मॉनिटरिंग तथा पुलिस एवं लोक अभियोजन के सशक्त पैरवी व समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप थाना मुलताई क्षेत्र के एक जघन्य हत्या प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दिनांक 28 जनवरी 2023 को थाना मुलताई अंतर्गत ग्राम बडोदे निवासी आरोपी हेमराज ने अपने ही घर में अपनी पत्नी नानीबाई की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी। फरियादी (मृतिका के भाई) की रिपोर्ट पर थाना मुलताई में अपराध
अपराध क्रमांक 61/2023 पंजीबद्ध किया गया था। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई में (सत्र प्रकरण क्रमांक 10/ 2023, शासन विरुद्ध हेमराज) विचाराधीन था।

प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक श्री उत्तम मस्तकार द्वारा की गई, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र परिहार का विशेष सहयोग रहा। विवेचना के दौरान एकत्रित ठोस भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर आज दिनांक 07 नवम्बर 2025 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई द्वारा आरोपी हेमराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी उपनिदेशक श्री राजकुमार उईके एवं सहायक निदेशक श्री सत्यप्रकाश वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मालिनी देशराज द्वारा सशक्त पैरवी की गई। यह प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों में सम्मिलित था, जिसकी सतत निगरानी पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी।

उक्त प्रकरण के निराकरण में निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार थाना प्रभारी मुलताई, उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार का तथा विचारण कार्यवाही के दौरान कोर्ट मोहर्रिर अजय हथिया, प्रधान आरक्षक स्वाति शर्मा एवं आरक्षक सुनील धुर्वे का भी सराहनीय सहयोग रहा।