स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा मे प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया है । जिसके तहत अब कोई भी अविभावक अपने बच्चों को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा।
नए शिक्षा नीति के तहत नर्सरी हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह, KG 1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह , वहीँ KG 2 के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तथा कक्षा 1 हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है।
बता दे की अभी तक देखा जाता था कि अविभावक 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। इस आदेश से आप ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा। और यदि कोई उलंघन करता है तो उसे एवं शिक्षण संस्थान को इसका खामियाजा भुगतना पडेगा।