रेत का अवैध भंडारण करने पर जीत एशिया कंपनी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल-जिले में अवैध रेत उत्खनन के विरूद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशों के अनुपालन में खनिज विभाग ने रेत का अवैध भंडारण किए जाने पर जीत एशिया कंपनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाने की कार्रवाई की है।
उप संचालक खनि श्री मनीष पालेवार ने बताया कि हरदा रोड पर जीत एशिया के द्वारा रेत का अवैध भंडारण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सहायक खनि अधिकारी बैतूल तथा खनिज अमले के द्वारा चिचोली तहसील के ग्राम हर्रई में स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 108/2 रकबा 1.214 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेसर्स जीत एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा टेमागांव से चिचोली फोरलेन एनएच 47 का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा जांच के दौरान बिना अनुमति के खनिज रेत का भंडारण होना पाया गया। अवैध रूप से भंडारित रेत की मात्रा 130 घनमीटर पाई गई। उक्त कम्पनी के विरुद्ध अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज कर मध्यप्रदेश (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।