मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध, उपायुक्त कार्यालय में अटैच
ब्यूरो रिपोर्ट
कैलारस, जिला मुरैना में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमजद गनी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध क्रमांक- 13 / 24 धारा 409, 420, 468, 471, 120बी भादवि एवं भ्रनिअ 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं धारा 13 (1) एंव सहपठित धारा 13 (2) में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पत्र क्रमांक / अपराध / ग्वा./अपा. / 2281A / 2024 दिनांक 07.08.2024 एंव पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर के पत्र क्रमांक 494 दिनांक 10.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायत क्रमांक 43 / 2023 के सत्यापन उपरांत विवेचक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि, अपराध कमांक 13/2024 में नगर परिषद कैलारस, जिला मुरैना से अनुसंधान हेतु अपराध से संबंधित जानकारी प्राप्त कर साक्ष्य एकत्र करना है।
परन्तु वर्तमान में आरोपी श्री अमजद गनी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कैलारस में ही पदस्थ हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा विवेचना में प्राप्त किये जाने वाले साक्ष्यों को प्रभावित किया जा सकता है। आरोपी श्री अमजद गनी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर परिषद कैलारस जिला मुरैना से हटाकर अन्यत्र पदस्थ कराने का लेख किया गया है।
जिसके बाद म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-11-19 /2011/1-10 भोपाल दिनांक 23.02.2012 में ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पद पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापें की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाने के निर्देश जारी किये गये है।
अतः पत्र सहायक महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के क्रमांक / अपराधग्वा./अपा./ 2281 A/2024 दिनांक 07.08.2024, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर के पत्र क्रमांक 494 दिनांक 10.07.2024 एवं समान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुक्रम में श्री अमजद गनी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कैलारस जिला मुरैना को तत्काल प्रभाव से उपायुक्त, नगर पालिक निगम मुरैना पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।