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डीजे संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी/गाइडलाइन का पालन न करना पड़ा भारी

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नीता वराठे 

  • डीजे संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी/गाइडलाइन का पालन न करना पड़ा भारी
  • संदल, मीलाद-उल-नबी और गणेश विसर्जन के दौरान डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

विगत सप्ताह आयोजित विभिन्न त्योहारों के दौरान जिले में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए मीलाद-उल-नबी और गणेश उत्सव के आयोजकों और डीजे संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में दी गई थी चेतावनी

पुलिस अधीक्षक बैतूल, निश्चल झारिया, द्वारा ईद मीलादुन्नबी और गणेश विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाचार पत्रों और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से डीजे संचालकों को पहले ही कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी। यातायात प्रभारी बैतूल द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे कि डीजे संचालक निर्धारित ध्वनि सीमा में डीजे का संचालन करें, अधिक स्पीकर बॉक्स का उपयोग न करें, और डीजे की ऊंचाई सीमित रखें। डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि नियमों का उल्लंघन होने पर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई का विवरण

मीलाद-उल-नबी और गणेश विसर्जन के दौरान कई डीजे संचालकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करते हुए निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाए गए और अधिक स्पीकर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इस संदर्भ में, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशानुसार पुलिस विभाग ने कई डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाइयाँ की गईं।
ज्ञात हो की विगत दिनों निकले सभी धर्मो के त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हेतु जिला प्रशासन व थाना स्तर पर अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया था , समस्त डीजे संचालक गण भी उक्त बैठकों में शामिल थे, सभी बैठकों में डीजे संचालक गण द्वारा नियमानुसार डीजे संचालन हेतु प्रशासन व मीटिंग में आए आम जनता के प्रतिनिधियों को आशान्वित भी किया गया था लेकिन उत्सवों में क्रियान्वयन के दौरान कुछ डीजे संचालकों द्वारा सभी नियमों को धता बता कर अत्यंत तीव्र ध्वनि में आपत्तिजनक गाने भी बजाए गए व समय सीमा का भी ध्यान नहीं रखा गया ।
उत्सवों के दौरान निकले चल समारोहों के दौरान रात भर आम जनता को अत्यंत तकलीफ़ का सामना करना पड़ना है ।कई वृद्धजन,अस्वस्थ तथा महिलाओं बच्चो को तीव्र ध्वनि से बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके परिजनों व उनके स्वयं के द्वारा भी लगातार कंट्रोल रूम तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार इस बारे में तत्समय वि बाद में भी सूचित किया गया।

दर्ज मामलों का विवरण:
– *दर्ज मामलों की संख्या:*
– थाना गंज में 5 डीजे संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
– थाना कोतवाली में 6 डीजे संचालकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया।
– CCTV फुटेज की समीक्षा की जा रही है, और अन्य डीजे संचालकों के खिलाफ भी जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

– *लागू कानून:*
– 223 बी एन एस 15 मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत।
– 198, 39/192-1 एम व्ही एक्ट के तहत।

कार्यक्रम आयोजकों/प्रतिभागियों व डीजे संचालक गणों से अपील

यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर की गई है। पुलिस विभाग सार्वजनिक सुरक्षा और त्योहारों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी कार्यक्रम आयोजकों/प्रतिभागियों डीजे संचालक गणों से पुनःअनुरोध है कि वे स्थानीय नियमों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।आम जन/ वृद्ध, बीमार जनों को भी कोई परेशानी व तकलीफ़ न हो इस बात का का भी विशेष ध्यान रखा जाए