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थाना सांईखेड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी के आरोपियों पर की कार्यवाही

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नीता वराठे 

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्छल झारिया के निर्देशों के तहत गौवंश तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के मार्गदर्शन में थाना सांईखेड़ा प्रभारी मुकेश ठाकुर और उनकी टीम ने गौवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की। तीन गौवंश बरामद कर उन्हें गौशाला पहुंचाया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण*

आज दिनांक 19.09.2024 को अवैध गौवंश तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ग्राम रावा से बारव्ही जाने वाली सड़क पर पहुंची। वहां देखा गया कि दो व्यक्ति तीन गायों को रस्सी से बांधकर, लकड़ी से क्रूरता पूर्वक मारते हुए, भूखी-प्यासी हालत में हांकते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की मदद से घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम हुलकर पिता फुंदन धुर्वे (उम्र 55 वर्ष) और कुंवरलाल पिता किसन वाडिवा (उम्र 58 वर्ष) निवासी ग्राम झीटापाटी, थाना बैतूल बाजार बताया।

दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गौवंश को महाराष्ट्र के कत्लखाने में बेचने के लिए ले जा रहे थे और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। आरोपियों के खिलाफ धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और धारा 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बरामद गौवंश को पारसडोह स्थित गौशाला में दाखिल कराया गया। आरोपियों को माननीय न्यायालय मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

*उल्लेखनीय भूमिका*

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सांईखेड़ा निरीक्षक मुकेश ठाकुर, उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्रआर. 47 राजकुमार, आर. 603 विनोद साहू, आर. 590 प्रदीप, आर. 410 अविनेश, सै. 284 चंद्रभान, तथा ग्राम रक्षा समिति के सदस्य चंद्रभान माथनकर, पवन काले, सुखदेव देशमुख, भूरा झरबड़े, प्रवीण ढोटे और अनिल धुर्वे की सराहनीय भूमिका रही।