रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में तीन अन्य आरोपी छबिनाथ भारद्वाज,शंभू सिंह और बलिराम की गिरफ्तारी, न्यायालय ने भेजा जेल
ब्यूरो रिपोर्ट
थाना सारणी के अंतर्गत बगडोना निवासी रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है।
मृतक रविंद्र देशमुख ने अपने सुसाइड नोट में 10 व्यक्तियों का नाम दर्ज किया था, जिन पर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने और उसकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया था। नामजद आरोपियों में रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह शामिल हैं। प्रकरण में थाना सारणी में अपराध क्रमांक 444/2024 के तहत धारा 108 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई थी।
*तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी*
विवेचना के दौरान, आज दिनांक 11.01.2025 को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी हैं:
1. छबिनाथ पिता राजाराम भारद्वाज (उम्र 35 वर्ष), निवासी पाथाखेड़ा।
2. शंभू सिंह पिता कामेश्वर सिंह (उम्र 49 वर्ष), निवासी बगडोना।
3. बलिराम पिता मिश्रीलाला (उम्र 64 वर्ष), निवासी सलैया।
गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद तीनों को जिला जेल बैतूल भेजा गया।
*पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका*
आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक वंशज श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक आसिफ, आरक्षक मनोज डेहरिया, आरक्षक रवि मोहन, आरक्षक सुभाष मंडलोई, और आरक्षक राजू वरकड़े ने सराहनीय योगदान दिया।
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने उक्त पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए मामले की विस्तृत जांच तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
*पुलिस की अपील*
पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि इस प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। उनकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी।