नेशनल लोक अदालत 08 मार्च को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 08 मार्च 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश श्री संतोष कौल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरूण सिंह, जिला रजिस्ट्रार श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह, जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, महासचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, पुस्तकालय सचिव श्री सुधीर दुबे तथा संघ के अन्य पदाधिकारीगण एवं विद्युत विभाग के उप-महाप्रबंधक श्री नवनीत गुप्ता, एल.एन. पाटीदार एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।