scn news india

भारत सरकार द्वारा ट्रेडमार्क पंजीयन

Betul

डब्ल्यूसीएल की निर्माणाधीन तवा-3 कोयला खदान में गिट्टी और रेत के अवैध भंडारण पर प्रकरण दर्ज

Scn News India

ब्यूरो रिपोर्ट 

घोड़ाडोंगरी तहसील और सारणी क्षेत्र के ग्राम गांधीग्राम में डब्ल्यूसीएल अन्तर्गत तवा-3 कोयला खदान के निर्माण कार्य में खनिज गिट्टीरेत के अवैध भण्डारण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर 15 सितंबर को कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा खनिज एवं राजस्व अमला के साथ संयुक्त रूप से तहसील घोड़ाडोंगरीसारनी क्षेत्र के ग्राम गांधीग्राम स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 159रकबा 0.503 हेक्टेयर क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर तवा-3 कोयला खदान के लिए निर्माणाधीन मुहाने के समीप एक आरएमसी प्लांट लगाया गया हैजिसके समीप खनिज रेत के 02 बड़े ढेर एवं खनिज गिट्टी के 01 ढेर भंडारित किया जाना पाया गया। उक्त सभी ढेरों की नाप करने पर अवैध रूप से भंडारित रेत की कुल मात्रा 169 घन मीटर पाई गई तथा खनिज गिट्टी की कुल मात्रा 57 घन मीटर पाई गई। मौके पर उपस्थित कंपनी के सुपरवाईजर श्री चिंता वर्मा निवासी-जिला राजनांदगांव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य सिंग एण्ड सन्स कंपनी प्रा. लि. नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर कंपनी प्रतिनिधि द्वारा आरएमसी प्लांट के लिए मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं भण्डारित खनिज रेतगिट्टी के संबंध में भी कोई रायल्टी रसीद ई.टी.पी प्रस्तुत नहीं की गई।

मौका जांच के दौरान सिंग एण्ड सन्स कंपनी प्रा.लि. नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा उक्त स्थल से बिना अनुमति एवं बिना ई.टी.पी. के खनिज गिट्टीरेत को अवैध रूप से भंडारित किया जाना पाया गया है। उक्त अवैध भंडारण कर्ता कंपनी के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खननपरिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।