दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर गिरेगी गाज

ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में आदेश जारी किये है। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 656/527/2000/सी/चार दिनांक 28.03.2000 का हवाला देते हुए कहा है की कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई हैं, जो कि राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उन्होंने 28.03.2000 के उपरांत नगरीय निकायों में नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप में विभाग को दिनांक 25.10.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों तथा सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा।”
