
मनोज लिल्होरे ब्यूरो बगडोना
केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 55A के तहत अब कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री का कार्य नहीं कर सकेगा। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारियो को पत्र लिख स्पष्ट निर्देशित किया है की 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व नियमानुसार फॉर्म 298 में प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें साथ ही संलग्न प्ररूप में ऐसे समस्त डीलरों की सूचि इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।
लापरवाही बरतने पर होगी कारवाही
उन्होने चेतावनी देते हुए कहा है की 31 दिसम्बर 2025 के उपरांत यदि कोई डीलर बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री के कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित किया जाना भी सुनिश्चित करें | चूकि उक्त कार्य प्रदेश के राजस्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है अतः उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जायें I
डीलर पंजीयन हेतु गाइड लाइन
- उक्त नियम के तहत प्राधिकार पत्र हेतु संबंधित पंजीयन प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा डीलर अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है, को फॉर्म 29A में वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा, आवेदन के साथ रु. 25 हजार की फीस जमा की जाएगी । उक्त आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर संबंधित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर डिजिटली फॉर्म 29B में प्राधिकार पत्र प्रदान किया जायेगा |
- उक्त आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में पंजीयन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर देने उपरांत आवेदन अस्वीकृति करने का स्पष्ट उल्लेख लिखित में किया जाएगा |
- ऐसे डीलर के पास उसके आधिपत्य के वाहनों को रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए तथा ऐसे वाहनों को आम रास्ते पर पार्क नहीं किया जायेगा।
- उक्त नियमो के नियम 55B के तहत वाहन स्वामी द्वारा उस पंजीयन प्राधिकारी जिसके कार्यालय में वाहन पंजीकृत है को फॉर्म 29C में प्राधिकृत डीलर को अपना वाहन सुपुर्द करने की सूचना वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन देना होंगी, उक्त फॉर्म पर वाहन स्वामी तथा प्राधिकृत डीलर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा फॉर्म को वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा पोर्टल पर उक्त फॉर्म सबमिट होते ही वाहन डेटाबेस में संबंधित प्राधिकृत डीलर का नाम डीम्ड ऑनर के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा |
- यदि किसी भी समय यदि वाहन स्वामी प्राधिकृत डीलर से अपना वाहन वापस लेता है तो उसे उक्त प्रक्रिया अनुसार फॉर्म 29D में प्राधिकृत डीलर से अपना वाहन वापस लेने की सूचना वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन देना होंगी तथा पोर्टल पर फॉर्म 29D सबमिट होते ही वाहन डेटाबेस में संबंधित प्राधिकृत डीलर का नाम डीम्ड ऑनर के रूप में हट जायेगा |
- नियम 55C के तहत ऐसा डीम्ड ऑनर वाहन से संबंधित दस्तावेजों यथा बीमा, पंजीयन, फिटनेस, PUCC आदि की वैधता तथा वाहन से संबंधित किसी भी घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा तथा ऐसा प्राधिकृत डीलर फॉर्म 29C के अंतर्गत प्राप्त अपने आधिपत्य के वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र / फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र, NOC तथा वाहन के स्वामित्व अंतरण का आवेदन करने हेतु सक्षम होगा । प्राधिकृत डीलर को अपने आधिपत्य के वाहनों की सूचि फॉर्म 29E में इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर संधारित करना होंगी |
- नियम 55D के तहत प्राधिकृत डीलर नियम 55B के अंतर्गत अपने आधिपत्य के वाहनों का सार्वजनिक स्थलों पर निम्नांकित प्रयोजनों के अलावा उपयोग नहीं कर सकेगा-
- किसी संभावित खरीदार के फायदे के लिए उचित ट्रायल या डेमोंस्ट्रेशन या प्रदर्शनी के लिए; या पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से सर्विस सेंटर जाने या वहां से लौटने के लिए या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के उद्देश्य से व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर तक जाने या वहां से लौटने के लिए।
- मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों पर पुराने वाहनों के डीलरों द्वारा बिना वैध प्राधिकार पत्र प्राप्त किए ऐसे वाहनों की खरीदी बिक्री का कार्य संपादित किया जा रहा है जो कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 55A का स्पष्ट उल्लंघन है, साथ ही प्रति प्राधिकार पत्र हेतु देय रु. 25 हजार की फीस तथा प्राधिकृत डीलर द्वारा पुराने वाहन के बिक्री पर देय GST के रूप में प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व की भी क्षति हो रही है |
उन्होंने कहा है की आपके क्षेत्रान्तर्गत संचालित पुराने वाहनों के समस्त डीलरों की बैठक आयोजित कर उन्हें 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व नियमानुसार फॉर्म 298 में प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें साथ ही संलग्न प्ररूप में ऐसे समस्त डीलरों की सूचि इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें । 31 दिसम्बर 2025 के उपरांत यदि कोई डीलर बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री के कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित किया जाना भी सुनिश्चित करें | चूकि उक्त कार्य प्रदेश के राजस्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है अतः उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जायें I




