
ब्यूरो रिपोर्ट
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी परिवार का सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है ,लेकिन वह परिवार से अलग रहता है तो इससे किसी की अनुकंपा नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती।
बता दे कि हाईकोर्ट ने देवास नोट प्रेस द्वारा बिना जांच महिला की नौकरी समाप्त करने के फैसले को खत्म करते हुए उनकी नौकरी बहाल कर दी।
महिला को देवास नोट प्रेस में ट्रेनी (जूनियर ऑफिस असिस्टेंट) पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी । दरअसल बैंक नोट प्रेस में सीनियर चेकर उनके पिता का 29 मार्च 2021 को निधन हो गया था।
वहीं कुछ समय बाद माता का भी निधन हो गया, जिससे याचिकाकर्ता बेसहारा हो गई। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन किया था। लेकिन उनके बड़े भाई पुलिस विभाग में कार्यरत होने को वजह मान इस आधार पर 30 सितंबर को नोट प्रेस द्वारा उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है ।




