
वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन
*नई दिल्ली, 13 जनवरी 2026:* भारत की सर्वोच्च अदालत ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में कहा गया है कि एक बहू, जो अपने ससुर की मौत के बाद विधवा होती है, भी ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। यह फैसला कांचना राय बनाम गीता शर्मा एवं अन्य के मामले में सुनाया गया, जो सिविल अपील नंबरों से संबंधित है। जस्टिस पंकज मिथल और एस.वी.एन. भट्टी की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और विधवाओं के अधिकारों को मजबूत किया। यह फैसला महिलाओं के आर्थिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को रेखांकित करता है।
#### फैसले की पृष्ठभूमि
यह मामला हिंदू परिवार में विधवाओं के भरण-पोषण के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता कांचना राय ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा किया था, लेकिन निचली अदालतों ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उनका पति ससुर की मौत के बाद मरा था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए इस फैसले को पलटा। अदालत ने कहा कि HAMA की धारा 21(vii) में “उसके पुत्र की कोई विधवा” का अर्थ स्पष्ट है और इसमें पुत्र की मौत ससुर की मौत से पहले या बाद में होने का कोई भेद नहीं है।
#### प्रमुख कानूनी बिंदु और विस्तृत व्याख्या
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में HAMA की विभिन्न धाराओं की व्याख्या की और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया। यहां प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत व्याख्या दी गई है:
1. *HAMA की धारा 21(vii) और 22: आश्रितों का भरण-पोषण*
– धारा 21(vii) में “आश्रित” की परिभाषा दी गई है, जिसमें “उसके पुत्र की कोई विधवा” शामिल है। अदालत ने कहा कि यह शब्दावली स्पष्ट और असंदिग्ध है। इसमें “पूर्व-मृत” (predeceased) शब्द जोड़ना या अनुमान लगाना गलत होगा। इसका मतलब है कि बहू, चाहे उसके पति की मौत ससुर की जिंदगी में हुई हो या बाद में, ससुर की संपत्ति पर आश्रित मानी जाएगी।
– धारा 22 के तहत, मृत हिंदू की संपत्ति से आश्रितों का भरण-पोषण किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दावा ससुर की मौत के बाद ही उठाया जा सकता है, और बहू इसकी हकदार है। पैरा 3, 7, 10, 15, 16, 22 और 29 में अदालत ने इसकी विस्तार से चर्चा की। उदाहरण के लिए, अगर ससुर की मौत 2020 में हुई और पुत्र की 2025 में, तो भी बहू संपत्ति से भरण-पोषण मांग सकती है। यह प्रावधान विधवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, खासकर जब他们的 पास कोई अन्य स्रोत न हो।
2. *धारा 19 और 22 में अंतर*
– धारा 19 ससुर को अपनी जिंदगी में विधवा बहू का भरण-पोषण करने की जिम्मेदारी देती है, लेकिन केवल अगर पुत्र की मौत ससुर की जिंदगी में हुई हो। वहीं, धारा 22 मृत हिंदू की संपत्ति से आश्रितों (जिसमें पुत्र की विधवा शामिल है) का भरण-पोषण सुनिश्चित करती है। अदालत ने पैरा 27 और 28 में कहा कि धारा 22 का दावा ससुर की मौत के बाद ही संभव है, जबकि धारा 19 ससुर के जीवित रहते लागू होती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधवाओं को दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है।
3. *वारिसों की जिम्मेदारी (धारा 22)*
– अदालत ने पैरा 12, 13 और 26 में स्पष्ट किया कि मृत हिंदू की संपत्ति प्राप्त करने वाले सभी वारिस आश्रितों का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य हैं। इसमें बहू भी शामिल है। अगर संपत्ति कई वारिसों में बंटी है, तो वे संयुक्त रूप से या अलग-अलग जिम्मेदार होंगे। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विधवाएं संपत्ति के बंटवारे के बाद भी उपेक्षित न हों।
4. *संवैधानिक आयाम: अनुच्छेद 14 और 21*
– अदालत ने पैरा 23 और 24 में कहा कि अगर धारा 21(vii) की व्याख्या में भेदभाव किया जाए (जैसे, ससुर की जिंदगी में विधवा बनने वाली बहू को हक और बाद में बनने वाली को नहीं), तो यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन होगा। दोनों ही स्थितियों में महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए ऐसा भेद मनमाना है।
– साथ ही, अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के तहत, भरण-पोषण से वंचित करना जीवन और जीविका के अधिकार का हनन है। अदालत ने जोर दिया कि विधवाओं को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, और यह फैसला महिलाओं की गरिमा को मजबूत करता है।
5. *कानूनी व्याख्या के सिद्धांत*
– पैरा 17-22 में अदालत ने “शाब्दिक व्याख्या” (Literal Rule) पर जोर दिया। अगर कानून की भाषा स्पष्ट है, तो उसे वैसा ही लागू किया जाना चाहिए। अदालतें शब्द जोड़ या हटा नहीं सकतीं, भले ही इससे कठिनाई हो। यहां धारा 21(vii) की भाषा साफ है, इसलिए “पूर्व-मृत पुत्र” जैसा अनुमान लगाना गलत है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून की मंशा बनी रहे।
#### फैसले का प्रभाव और सामाजिक महत्व
यह फैसला हिंदू परिवारों में विधवाओं की स्थिति को मजबूत करेगा, खासकर ग्रामीण और परंपरागत समाज में जहां महिलाओं को संपत्ति से वंचित किया जाता है। महिला अधिकार संगठनों ने इसे स्वागत किया है, कहते हुए कि यह लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। हालांकि, कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संपत्ति विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान न्यायसंगत है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में HAMA की उदार व्याख्या करें। यह फैसला 2026 INSC 54 के रूप में दर्ज होगा और भविष्य के मामलों के लिए मिसाल बनेगा। अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पूरा फैसला उपलब्ध है।






