
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में अब घर, दुकान या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने से पहले नियमों का पालन करना और भी सख्त हो गया है। श्रम विभाग के नए नियमों के अनुसार, किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के लेबर इंस्पेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि मकान मालिक या बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें जेल की सजा या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, 10 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों पर 1% लेबर सेस (श्रमिक कल्याण शुल्क) देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है।
श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप पर निर्माण स्थल का पंजीयन विवरण, कर्मचारियों की संख्या, स्थान (लोकेशन) सहित अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है, जिस पर नियोजक श्रमिकों के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी दे सकते है।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के प्रावधानों अनुसार किसी भवन या अन्य सनिर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व उस क्षेत्र में, जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को स्थल, सुरक्षा उपाय सहित समस्त आवश्यक जानकारी साँझा करना अनिवार्य है। निर्माण स्थलों की जानकारी या सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।सूचना न देने पर निरीक्षण के दौरान नियम उल्लंघन माना जा सकता है और नियोक्ता पर जुर्माना / कार्रवाई भी हो सकती है। अधिनियम के प्रावधानो अनुसार यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना नहीं देता है, तो उसे कारावास; जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना; जो दो हजार रुपए तक अथवा दोनों हो सकता है।
कंट्रोल रूम नंबर 18002338888 पर करें शिकायत या दें जानकारी
विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे किसी भी निर्माण स्थल की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर-18002338888 पर भी सम्पर्क कर सकते है। निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं किये जाने पर नागरिक इस टोल फ्री नंबर पर जानकारी देकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।






