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Chindwara

परासिया-जुन्नारदेव मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच

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ब्यूरो रिपोर्ट 

परिवहन आयुक्त ग्वालियर और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा सभी छोटे-बड़े घरेलू उपयोग के वाहन स्वामियों व सभी व्यावसायिक वाहन संचालकों को हूटर, सायरन, बैनर, स्लोगन, पदनाम नेम प्लेट को तत्काल हटाने संबंधी विशेष निर्देश दिये गये है। इस संबंध में परिवहन विभाग छिंदवाड़ा के विशेष जांच दल  द्वारा कार्यवाही की जा रही है और सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों व वाहन चालकों को निर्देशित किया गया है कि यदि वाहनों में किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी भी प्रकार के स्लोगन, फोटो, बैनर इत्यादि लगाये गये हों तो उसे तत्काल हटा दें। कई वाहनों में नम्बर प्लेट के साथ ही विभिन्न दलों के पदनाम की भी नेमप्लेट लगी होना पाया जाता है और कई वाहनों के ऊपर बिना अनुमति के सर्च लाइट व हूटर सायरन का उपयोग किया जाता है, ऐसे वाहन संचालकों एवं चालकों को विशेष निर्देश दिये गये है कि वे अपने वाहनों से पदनाम नेमप्लेट, हूटर, स्लोगन, फोटो, बैनर व सायरन तुरंत निकाल कर अलग करें। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन वाहनों के दुरूपयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से विशेष जांच दल द्वारा सभी बस, 407, 408 वाहन, जीप आदि के वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी गई कि निर्वाचन के दौरान और मतदान के दिन अपने वाहनों का उपयोग अवैध हथियार और गोला बारूद, शराब की तस्करी करके अशांति न फैलायें।  बिना जान-पहचान के व्यक्ति को वाहन किराये पर नहीं दें । यदि वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा इस प्रकार के कृत्य किये जाते हैं तो उनका वाहन जप्त किया जाकर दोषी के विरूध्द कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । इन बिन्दुओं पर जाँच कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया के दौरान निरंतर जारी रहेगी।
         अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन जांच दल द्वारा आज परासिया-जुन्नारदेव मार्ग पर वाहनों की सघन जाँच की गई जिसमें बिना एच.एस.आर.पी.नम्बर प्लेटों की जांच का कार्य प्रमुखता से कर कार्यवाही की गई। जांच के दौरान परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई। इसमें वाहनों के सभी दस्तावेजों की जाँच की गई जिसमें वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन चालक के पास वाहन के अनुसार योग्य व वैध लाइसेंस की जाँच और वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार, वाहनों की परिस्थिति चलने योग्य है या नहीं आदि ऐसे सभी बिन्दुओं पर सूक्ष्मता से जाँच की गईं। उन्होंने बताया कि वाहनों की चैकिंग की जानकारी लगने पर वाहन चालकों में हड़कंप मच गई और उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। इस दौरान जिन वाहन संचालकों द्वारा मोटरयान  अधिनियमों का उल्लंघन करने और वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर ऐसे वाहनों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुये एक वाहन से 35600 रूपये का जुर्माना लिया गया । उन्होंने सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट शीघ्र लगवायें तथा मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें। उन्होंने वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर यह समझाईश भी दी है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी और यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।