*”सुसाइड नोट ने खोला राज, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला आरोपी गिरफ्त में”*
*”मानसिक प्रताड़ना बनी मौत की वजह, सारणी पुलिस की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार”*
*”पूरा भुगतान लेने के बाद अधूरा छोड़ा मकान, आत्महत्या प्रकरण में ठेकेदार गिरफ्तार”*
*मकान निर्माण में लापरवाही और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर वृद्ध ने की थी आत्महत्या*
*सुसाइड नोट एवं विवेचना के आधार पर आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया प्रस्तुत*
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
*प्रकरण का विवरण*
दिनांक 21.01.2026 को *फरियादी रामप्रसाद पवार निवासी संत रविदास कॉलोनी पाथाखेड़ा, थाना सारणी* ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके *पिता छतनलाल पवार, जो कि डब्ल्यूसीएल विभाग से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे,* दिनांक 20.01.2026 की रात्रि अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। सूचना पर थाना सारणी में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई।
मर्ग जांच एवं शव परीक्षण के दौरान *मृतक की पैंट की जेब से दो पृष्ठों का एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ।* सुसाइड नोट में मृतक द्वारा उल्लेख किया गया था कि उन्होंने मकान निर्माण का कार्य *ठेकेदार मानव पिता प्रेमचंद राम निवासी पाथाखेड़ा* को सौंपा था तथा पूरी राशि का भुगतान करने के बावजूद आरोपी द्वारा मकान निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। बार-बार आग्रह करने के बाद भी कार्य नहीं होने से वे अत्यधिक मानसिक तनाव एवं परेशानी में थे।
*अपराध पंजीयन*
सुसाइड नोट एवं परिजनों के कथनों के आधार पर जांच में अपराध पाए जाने पर आरोपी मानव पिता प्रेमचंद राम (29 वर्ष), निवासी अंबेडकर नगर, पाथाखेड़ा, थाना सारणी के विरुद्ध *अपराध क्रमांक 23/2026 धारा 108 भारतीय न्याय संहिता* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।