
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण के प्रकरण में खनिज विभाग ने 13 लाख 31 हजार 250 की अर्थदण्ड राशि की प्रस्तावित की है।
विदित है कि 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई थी, जिसमें अवैध भण्डारणकर्ता चंद्रकांत पिता प्रशांत मंडल, निवासी फुलबेरिया तहसील घोड़ाडोंगरी के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के नियम 18 (2) के तहत कार्यवाही करते हुए कुल राशि 13, 31, 250 की शास्ति प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व के वर्षों में भी घोड़ाडोंगरी और शाहपुर क्षेत्र में रेत के अवैध भण्डारण पर खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की गई है। उक्त क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2023 में कुल 03 प्रकरण, वर्ष 2024 में कुल 21 प्रकरण, वर्ष 2025 में कुल 03 प्रकरण दर्ज किए जाकर निराकरण के लिए न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किए गए थे।