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श्रमिकों के लिए मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की अपील

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ब्यूरो रिपोर्ट 

  • श्रमिकों के लिए मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की अपील
  • कारखाना प्रबंधक, कामगारों को मताधिकार के लिए दे अवकाश

बैतूल -लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में 7 मई को बैतूल संसदीय क्षेत्र में मतदान दिवस पर कामगारों के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिक को अपने मत का उपयोग करने के लिए कारखाना प्रबंधकों से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। इस हेतु कारखाना प्रबंधकों से अधीनस्थ कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश प्रदान करने की अपील की गई है।  
सवैतनिक अवकाश
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह आदेश उन सभी 5 राज्यों के श्रमिकों पर लागू होगा जहां लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र है। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उससे कोई कमी नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यत: किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसको ऐसे दिन के लिए यह मजदूरी संदत की जाएगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किया जाने की दशा में दी गई हो। यदि कोई नियोजन उसका उल्लंघन करता है तो जुर्माना 500 रूपए तक दंडनीय होगा।
बैतूल संसदीय क्षेत्र बैतूल, मुलताई, आमला, घोड़ाडोंगरी, भैंसदेही, हरदा, टिमरनी और हरसूद जिलों में स्थित कारखानों एवं कामगारों पर भी लागू होगा।

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