
राज्य कर विभाग बैतूल वृत्त, भोपाल संभाग-2 द्वारा कर चोरी रोकने और ईमानदारी से कर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों से कर संबंधी अनियमितताओं की सूचना देने की अपील की गई है। विभाग ने कहा है कि सजग नागरिक कर चोरी रोकने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
विभाग के अनुसार ऐसे सेवा प्रदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक तथा वस्तुओं के विक्रेताओं का टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक होने के बावजूद वे बिना पंजीयन व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी सूचना दी जा सकती है। इसी तरह पंजीकृत करदाताओं द्वारा नियमित रूप से 500 रुपये से अधिक की बिक्री बिना बिल किए जाने, कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले डीलरों द्वारा ग्राहकों से अवैध रूप से जीएसटी वसूलने तथा बिना वैध दस्तावेज या ई-वे बिल के माल का परिवहन किए जाने की जानकारी भी विभाग को दी जा सकती है। इसके अलावा भुगतान प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नामों के एक से अधिक क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले पंजीकृत व्यापारियों तथा सामान खरीदने पर पक्का बिल देने से मना करने वाले व्यवसायियों के संबंध में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत
राज्य कर विभाग ने नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। नागरिक विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://mptax.mp.gov.in पर जाकर इनफॉरमेशन माड्यूल के माध्यम से लॉगिन कर कर चोरी अथवा अन्य अनियमितताओं से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं। विभाग के अनुसार शिकायतकर्ता की ओर से दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जा सकता है।
राज्य कर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे कर चोरी एवं अनियमितताओं की जानकारी सामने आने पर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।






