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चापड़ा रैयत में खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन पर प्रकरण दर्ज

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ब्यूरो रिपोर्ट 

बैतूल-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया के निर्देशन में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वाले माफियाओं के विरुद्ध पुलिस, खनिज एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
उप संचालक (खनिज प्रशासन) श्री मनीष पालेवार ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चापड़ा रैयत में खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन का मामला सामने आने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं तहसीलदार शाहपुर द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर स्थित भूमि ख.न. 20/1 रकबा 2.925 हे0 क्षेत्र पर खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया। उक्त भूमि गोपाल वल्द मुन्ना अहीर वगैरह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें मौके पर 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई कुल मिलाकर 216 घनमीटर का मुरूम का गड्ढा पाया गया। इस गड्डे में से मुरुम निकालकर उक्त मुरुम को भूमि स्वामी शरद कुमार जैन के निर्माणाधीन नवीन मकान/ दुकान के लिए डाला गया था। जिसका ख.न. 6/2/2 रकबा 0.500 हे. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते ट्राली जब्त
श्री पालेवार ने बताया कि मौके पर बिना नंबर की एक ट्राली खड़ी पाई गई, जिसमें मुरूम भरी हुई थी। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त मुरुम का अवैध उत्खनन कर शरद कुमार जैन द्वारा अपने निर्माणाधीन स्थल पर ले जाया जा रहा था। मौके पर उपस्थित राजस्व अमला द्वारा पंचनामा बनाया गया। उक्त प्रकरण पर मध्यप्रदेश अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण न्यायालय कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जा रही है।