आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा बीमा का लाभ
ब्यूरो रिपोर्ट
आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय जमा किए जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। बीमा योजना की प्रीमियम राशि उनकी सहमति से काटी जाएगी। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु होने पर दो लाख, रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 59 आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख तथा आंशिक एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि का प्राविधान किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 59 आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख तथा आंशिक व स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि का प्राविधान किया गया है।