scn news india

मध्य प्रदेश का यूनिक और इनोवेटिव डिजिटल मीडिया

Betul

बिना अनुमति डीजे बजाने वाले संचालकों से 03 डीजे और 03 वाहन जब्त किए गए

Scn News India

dj 1

नीता वराठे 

  • थाना गंज पुलिस द्वारा ईद मिलादुन्नबी,
  • संदल एवं गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति डीजे बजाने वाले
  • संचालकों से 03 डीजे और 03 वाहन जब्त किए गए

बैतूल पुलिस जिले में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में अवैधानिक कार्य करने वालों एवं नियम/निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटें।

गंज थाना प्रभारी की कार्यवाही
इसी कड़ी में, गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने सक्रियता दिखाते हुए तीन डीजे संचालकों, जो बिना अनुमति के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, से 03 डीजे और 03 वाहन जप्त किए हैं।

कार्यवाही का विवरण
ज्ञात हो कि दिनांक 13/09/24 को जिला पंचायत भवन, कलेक्टर परिसर बैतूल में जिला कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राजस्व, नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिले के गणमान्य नागरिक, शांति समिति के सदस्य, ईद और संदल कार्यक्रम के आयोजक, गणेश प्रतिमा विसर्जन के आयोजक, और डीजे संचालक भी शामिल हुए थे।

बैठक में सभी आयोजकों व डीजे संचालकों को निर्देश दिए थे कि त्योहारों का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन किया जाए। किसी भी प्रकार के हथियार प्रदर्शन, यातायात बाधित करने, और बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया था कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसी के तहत, श्रीमान राजीव नंदन श्रीवास्तव (अपर जिला दंडाधिकारी, बैतूल) द्वारा आदेश पारित किए गए, जिनकी सूचना जनसंपर्क विभाग और समाचार माध्यमों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई गई थी।

05 डीजे संचालकों के खिलाफ अपराध पंजीकृत
दिनांक 15/09/24 की रात संदल कार्यक्रम और 17-18/09/24 की रात गणेश विसर्जन के दौरान, कुछ डीजे संचालकों ने बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाया, जिससे आम जनता और बीमार व्यक्तियों को असुविधा हुई। इस पर थाना गंज पुलिस ने 05 डीजे संचालकों के खिलाफ अपराध क्रमांक 333/24, 334/24, 335/24, 338/24 और 339/24 धारा 223 बीएनएस 2023, 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम 198, और 39/192 (1) एम.व्ही. एक्ट के तहत मामले दर्ज किए।

03 डीजे और वाहन जब्त
विवेचना के दौरान, आज दिनांक 22/09/24 को थाना गंज पुलिस ने 04 अपराधों में 1- शीतला माता धुमाल पार्टी डीजे, 2- न्यू बाबा चिंतामन धमाल ग्रुप डीजे, और 3- अन्ना सोनू डीजे धमाल ग्रुप से कुल 03 डीजे और उनके 03 वाहन जप्त किए। इनका प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विशेष भूमिका
इस कार्यवाही में निरीक्षक रविकांत डहेरिया, उप निरीक्षक रणधीर सिंह राजपूत, सहायक उप निरीक्षक उमेश बिल्लोरे, सुरेश शाक्य, जीपी बिल्लोरे, प्रधान आरक्षक हितुलाल, प्रधान आरक्षक चंद्रकिशोर, आरक्षक मंतराम, अनिरुद्ध, सुरजीत, नरेंद्र और चालक दीपक सनोडिया की विशेष भूमिका रही।

 

GTM Kit Event Inspector: