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जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रणेश कुमार प्राण द्वारा राजीनामा हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं क्लेमेंट के अधिवक्ता गणों के साथ प्री सिटिंग बैठक

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नीता वराठे 

मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों में राजीनामा हेतु मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान प्रणेश कुमार प्राण द्वारा नेशनल लोक अदालत अंतर्गत मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों में राजीनामा हेतु बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं क्लेमेंट के अधिवक्ता गणों के साथ प्री सिटिंग बैठक की गई। बैठक में सचिव जिला प्राधिकरण डॉ. कु. महजबीन खान महो. , जिला एवं सत्र न्यायाधीश महो, श्रीमान हेमंत यादव बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता/ अधिकारी एवम पक्षकार उपस्थित रहे।

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14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन 

नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 सितंबर 2024 को विद्युत प्रकरणों में छूट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 14 सितंबर 2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के अंतर्गत विद्युत विभागों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा इन विभागों के माध्यम से निम्नानुसार छूट दी जा रही है-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण पर निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जा रही है। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जावेगी । लिटिगेशन स्पर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चकवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिवर्ष की छूट की जावेगी ।

  1. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
  2. उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन / संयोजनों के विरुद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
  3. आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
  4. नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी / अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी / अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/ अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
  5. सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।
  6. दिनांक 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रू. 50,000/- (पचास हजार मात्र) तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी।
  7. उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 14.09.2024 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी ।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:30 जिला न्यायालय परिसर बैतूल में किया जावेगा। राजीनामा करने वाले पक्षकारों को यादगार के रूप में एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करने हेतु एवं एक पेड माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधा वितरण किया जावेगा। आम नागरिकों अपील है कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाये।

 

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