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सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक, जातिगत विद्वेष एवं दुर्भावनापूर्ण संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित: कलेक्टर

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लोकसभा निर्वाचन 2024
सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक, जातिगत विद्वेष एवं दुर्भावनापूर्ण संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित: कलेक्टर
बैतूल, 18 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में आचार संहिता के चलते सोशल मीडिया पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा अप्रिय स्थिति फैलाने वाले संदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर सांप्रदायिक, धार्मिक, जातिगत, विद्वेष फैलाने वाले संदेशों को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए है।
आदेशों के अनुसार आगामी त्यौहार को देखते हुए जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों मुलताई, आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी एवं भैंसदेही में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे संदेश अथवा फोटो एवं व्हीडीयो अपलोड नहीं करेगा, जिससे सांप्रदायिकता को बल मिलता हो। ना ही ऐसे सोशल को बढ़ावा देने के लिए लाईक या शेयर और कार्रवाई कर सकेगी। प्रत्येक ग्रुप के एडमिन की यह जवाबदारी होगी कि वह ऐसे संदेशों के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगायेगा,  ना तो वो स्वयं अफवाह फैलाने का प्रयोग करेगा और ना ही दूसरों को लाने देगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश में लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोडक़र भडक़ाने/उन्माद पैदा करने वाले संदेश जिससे लोग समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्र हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही इन्हें प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा जिससे व्यक्ति, समुदाय विशेष, संगठन अथवा समुदाय को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियों के लिए आव्हान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के 16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक बैतूल जिले की राजस्व सेवाओं के अंतर्गत प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन होने की दिशा में धारा 188 के तहत सायबर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।