कलेक्टर ने की शर्तों का उल्लंघन करने पर ईएलसी स्कूल भूमि की लीज निरस्त – शासन के नाम दर्ज करने की कार्यवाही
ब्यूरो रिपोर्ट
लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर शहर के बीच करोड़ो की ईएलसी स्कूल को दी गई जमीन की लीज कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निरस्त करने की कारवाही की है। बता दे की संस्था संचालको द्वारा पट्टे की भूमि पर कलेक्टर की बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। भूमि का व्यवसायिक प्रयोग किये जाने पर लगभग 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फुट की भूमि की लीज निरस्त कर शासन के नाम की गई है।
इस बेशकीमती भूमि का बाजार मूल्य लगभग 110 करोड़ है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा भूमि की लीज निरस्त करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के तहत भूमि की लीज निरस्त करते हुए उसे शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी समय में इस भूमि पर कई महत्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तावित की जाएगी। भूमि संबंधी लीज शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। 3 जनवरी को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए।