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Bhopal

25 प्रकरणों में 3 लाख 65 हजार जुर्माना अधिरोपित

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ब्यूरो रिपोर्ट 

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 25 प्रकरणों में न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा कुल 03 लाख 65 हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी, भोपाल द्वारा पारित आदेशों में मंगलवारा,भोपाल स्थित महेन्द्र मावा भण्डार के मालिक अनिरूद्ध राजपूत के विरूद्ध अवमानक मावा के विक्रय के आरोप में रूपये पचास हजार, मंगलवारा स्थित आनंद मावा भण्डार के मालिक सुशील कुमार गुप्ता के विरूद्ध अवमानक पनीर के विक्रय के आरोप में रूपये 25 हजार, हनुमानगंज स्थित अशोक कुमार कुंदनदास के मालिक अनिल कुमार चेतवानी के विरूद्ध अवमानक राई के विक्रय के आरोप में रूपये 20 हजार, हनुमानगंज स्थित मेसर्स दर्शनलाल एण्ड सन्स के मालिक भावेश बाधवानी विरूद्ध अवमानक तरबूज दाना के विक्रय के आरोप में रूपये 25 हजार, हनुमानगंज स्थित मोतीराम कुन्दनदास ग्रेन मर्चेन्ट के मालिक रवि वाधवानी के विरूद्ध बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने के आरोप में रूपये 25 हजार, निर्माता फर्म पापुलर रिच ब्रेड के विक्रेता तथा स्वामियों के विरूद्ध मिथ्याछाप ब्रेड के विक्रय के आरोप में रूपये 25 हजार जुर्माना शामिल है। एक माह की समय सीमा में जुर्माना अदा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित की जायेगी।