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11 स्टांप विक्रेताओं पर गिरि गाज , स्टाम्प विक्रेताओं के खिलाफ अनुज्ञप्ति निलंबन की हुई कार्रवाई

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ब्यूरो रिपोर्ट 

कलेक्टर परिसर एवं जिला न्यायालय परिसर बैतूल में कार्यरत 11 अनुज्ञप्तिधारी स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ उप पंजीयक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई स्टाम्प विक्रेताओं को उनके निर्धारित अनुज्ञप्ति स्थल पर अनुपस्थित पाया गया। इन स्टांप विक्रेताओं का यह कृत्य मध्य प्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 27 एवं 29 का उल्लंघन है, जिसके तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान संबंधित स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जाना तथा कार्यालयीन समय में अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थिति, जनसेवा में लापरवाही एवं प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना की गई है। इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रख त्वरित निर्णय लेते हुए स्टाम्प विक्रेताओं की अनुज्ञप्तियां 24 अप्रैल 2025 से आगामी आदेश तक निलंबित कर दी है।

इन स्टाम्प विक्रेताओं पर हुई निलंबन की कारवाई

      जारी आदेश के अनुसार श्री लक्ष्मीनारायण पवांर – सिविल कोर्ट बैतूल, श्रीमती गीता बारपेटे – जिला न्यायालय परिसर, श्री उमेश पिता स्व.भीमराव गलफट – कलेक्टर परिसर बैतूल, श्री दिनेश कुमार जैन – जिला न्यायालय परिसर बैतूल, श्री संदीप पिता दीपचंद साहू – कलेक्टर परिसर बैतूल, श्री प्रभुदास पिता लुंगाजी बर्डे – जिला न्यायालय बैतूल, श्री विजय कुमार पिता रामचंन्द्र लिखितकर – जिला न्यायालय बैतूल, कु.शबाना परवीन अली पिता स्व. सैयद शाहिद हुसैन – सिविल कोर्ट बैतूल, श्री राजेश कुमार पिता दीपचंद साहू – कलेक्ट्रेट परिसर बैतूल, श्री विनायकराय पिता यादवराव माकोडे – जिला न्यायालय बैतूल, श्रीमती अनिता पिता मोहनलाल सोनी – जिला न्यायालय बैतूल शामिल है।