पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेंद्र जैन के कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी तथा एसडीओपी भैंसदेही श्री भूपेंद्र सिंह मौर्य के निर्देशन में थाना मोहदा पुलिस द्वारा ग्राम जिरुढाना निवासी व्यक्ति की नृशंस हत्या के अंधे प्रकरण का तकनीकी साक्ष्यों एवं सूझबूझ भरी विवेचना के माध्यम से सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है। आरोपियों द्वारा हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था, जिसे पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई कर असफल कर दिया।
*प्रकरण का संक्षिप्त विवरण*
*घटनास्थल* : ग्राम रोजड़ीखेड़ा एवं जड़िया के बीच पुलिया के पास, थाना मोहदा क्षेत्र।
*घटनाक्रम का क्रमबद्ध विवरण*
दिनांक 14.01.2026 को थाना मोहदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जड़िया एवं रोजड़ीखेड़ा के बीच पुलिया के समीप एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विष्णु प्रसाद मौर्य पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल की प्रारंभिक कार्यवाही की गई।
प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर थाना प्रभारी मोहदा द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित किया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, एसडीओपी भैंसदेही श्री भूपेंद्र सिंह मौर्य एवं सीन ऑफ क्राइम यूनिट प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य संकलन एवं विधिवत फोटोग्राफी कराई गई।
मृतक की शिनाख्त लब्बू पिता सुकु यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी जिरुढाना के रूप में हुई।
शव के निरीक्षण में मृतक के सिर में 5–6 गहरे धारदार हथियारों से किए गए घाव पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मृत्यु का कारण हत्या होना स्पष्ट हुआ।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा मृतक के शव को पुलिया के नीचे फेंककर उसके ऊपर मोटरसाइकिल रख दी गई थी, जिससे घटना को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा सके।
*अपराध पंजीयन*
फरियादी रामप्रसाद पिता सुकु यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी जिरुढाना की सूचना पर थाना मोहदा में अज्ञात आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/2026, धारा 103(1), 61(2), 238, 3(5)BNS का पंजीबद्ध किया गया।