
ब्यूरो रिपोर्ट
परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षकों को अब मोटर व्हीकल एक्ट की सभी धाराओं में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचना में संशोधन कर नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
अब तक परिवहन विभाग में केवल वरिष्ठ अधिकारी, निरीक्षक और मंडल स्तर के अफसर ही चालानी कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जमीनी स्तर पर स्टाफ की कमी के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इस स्थिति को देखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बाद यह बदलाव किया गया है।