केबल आपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग एवं सतर्क रहने के निर्देश
ब्यूरो रिपोर्ट
लोकसभा चुनाव-2024 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने केबल आपरेटरों को पेड न्यूज के संबंध में सजग और सतर्क रहने कहा है। कोई ऐसी न्यूज जो राजनैतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाए जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक मीडिया में दिखाई जाती है, वह पेड न्यूज की श्रेणी में आएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। यह समिति 24 घंटे इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण पर नजर रख रही है। केबल आपरेटरों से कहा गया है कि वे आयोग के निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करें। केबल आपरेटर द्वारा जिस सामग्री का प्रसारण किया जाता है उसके प्रसारण पूर्व प्रसारणकर्त्ता से घोषणा पत्र भी प्राप्त करें। वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के अन्य प्रकारों पर नजर रखी जा रही है। राजनैतिक दलों द्वारा बल्क में किए जाने वाले एमएमएस एवं वॉयस मैसेज पर भी नजर रखी जायेगी। उनकी संख्या का रिकार्ड रखा जायेगा। उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय शपथ पत्र में ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है।