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अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत-कोई पाबन्दी नहीं

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ब्यूरो रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। इस दौरान वे चुनावी प्रचार में भी भाग ले सकेंगे। और अपनी बात रख सकेंगे। बोलने पर कोई भी पाबन्दी नहीं लगाई गई है। 

 सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को “आदतन अपराधी” नहीं है बल्कि दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दी थी, जिससे आज उनकी अंतरिम जमानत रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

आपको बता दें कि, जिन राज्यों में आप आदमी पार्टी की राजनीतिक ज़मीन है वहां छठवें और सातवें चरण में चुनाव होना है। दिल्ली की सातों और हरियाणा की दस सीटों पर छठवें चरण में चुनाव है तो वहीँ पंजाब की सभी 13 सीटों पर आखरी चरण यानि 1 जून को मतदान होना हैं। उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। 

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