अरुण खंडाईत बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त
धनराज साहू ब्यूरों रिपोर्ट
भैंसदेही:- अतिरिक्त सत्र न्यायालय भैंसदेही की अदालत में वर्ष 2020 से बलात्कार से संबंधित चल रहे एक प्रकरण में न्यायालय ने मामले में आवश्यक विचारण के बाद आरोपी युवक को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है। भैंसदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिचोलीढाना निवासी अरुण खंडाईत के खिलाफ ग्राम की ही एक शादीशुदा युवती ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने एवं रिपोर्ट करने पर टुकड़े-टुकड़े कर देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी । जहां पुलिस थाना भैंसदेही द्वारा जाँच उपरांत आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर भैंसदेही न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश पाटीदार ने प्रकरण में न्याय दृष्टांतो का अवलोकन कर सभी बिन्दुओं पर सूक्ष्मता से विचारण करते हुए तथा आरोपी के विद्वान अधिवक्ता मारोती बारस्कर द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुए आरोपी अरुण खंडाईत को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है। आरोपी अरुण की ओर से विद्वान अधिवक्ता मारोती बारस्कर, अधिवक्ता धनराज साहू,दीपक फोफसे ,दीपक जैन तथा तुलसीराम दोड़के ने पैरवी कर आरोपी को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की।