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अवैध उत्खनन मामले में रेत माफिया रिंकू राठौर, अरशद कुरैशी, महेन्द्र धाकड़, दीपेश पटेल, रविन्द्र चौहान समेत सात पर मामला दर्ज

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ब्यूरो रिपोर्ट 

  • अवैध उत्खनन मामले में रेत माफिया रिंकू राठौर, अरशद कुरैशी, महेन्द्र धाकड़, दीपेश पटेल, रविन्द्र चौहान समेत सात पर मामला दर्ज
  • रेत की चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज

बैतूल-बैतूल जिले के शाहपुर तहसील क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले माफिया के खिलाफ शाहपुर और चोपना थाने में तीन मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से हुई शिकायत के बाद कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने स्वयं मौके पर रहकर मंगलवार और बुधवार को 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की एक लाख 40 हजार घन फीट रेत, आठ पोकलेन, बुलडोजर और 32 डंपर जब्त कराए हैं। रेत चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी और विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग तीन मामले दर्ज किए हैं।
थाना शाहपुर में पुलिस ने सहायक खनिज अधिकारी बैतूल भगवंत कुमार नागवंशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर आरोपी अंकुर उर्फ रिंकु राठौर पिता कुश राठौर निवासी स्टेशन रोड शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल, अरशद कुरैशी पिता मोहम्मद इरशाद कुरैशी निवासी बडचौक शाहपुर थाना शाहपुर जिला बैतूल व एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 379 भावि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-3 का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
खनिज विभाग ने तहसील शाहपुर के ग्राम गुरगुंदा स्थित तवा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन कर्ता एवं जप्त शुदा चेन माउन्टेड पोकलेन मशीन को भगाकर ले जाने वालो के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आवेदन दिया है। उसमें उल्लेख है कि  ग्राम गुरंगुंदा तहसील शाहपुर स्थित तवा नदी क्षेत्र बसरा क्रमांक 01 रकबा 34.552 है0 क्षेत्र के अंश भाग में खनिज रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 14/5/24 को रात्रि के समय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर, तहसीलदार शाहपुर एवं राजस्व अमला शाहपुर तथा उप संचालक (ख. .प्र.) सहा. खनि अधिकारी री बैतूल द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया। जिसमें तवा नदी के समीप एक चेन माउन्टेड पोकलेन मशीन मांडल नंबर एक्सई 2101,पीवीएन एक्सयूजीबी 210 बीएचएमके 00887 रंग पीला को अवैध उत्खनन कर्ता द्वारा जांच दल की सूचना प्राप्त होने पर मौके से मशीन लेकर भागे। नदी क्षेत्र के समीप एक तालाब नुमा संरचना मे छोड दिया। मौके पर रेत उत्खनन से गड्ढे पाये गये थे। रात्रि का समय होने के कारण गड्डो की नाप नही की गई थी तथा नदी के समीप लावारिस चेन माउन्टेन पोकलेन मशीन मॉडल नम्बर नंबर एक्सई 2101, पीवीएन-एक्सजीबी 210 बीएचएनकेए 0887 रंग पीला को जप्त कर ग्राम कोटवार श्रीराम शंकर हाथिया पिता स्व.  माना हाथिया ग्राम गुरगुंदा को सुरक्षा के लिए सौंपा गया। 15/05/24 को कोटवार ने मशीन को जप्ती स्थल पर नहीं पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और जप्तशुदा मशीन को ले जाने की सूचना पुलिस चौकी भौरा मे लिखित में दी गई। उक्त रेत उतखनित स्थल ग्राम गुरगुंदा तहसील शाहपुर तवा नदी क्षेत्र मे दिनांक 15/05/24 को राजस्व अमला शाहपुर एवं खनिज अमला बैतूल द्वारा गड्डो की माप कर रेत: मात्रा ज्ञात की गई है। मौके पर रेत: उत्खनन से बने तीन गड्ढे पाये गये, जिनकी नाप अनुसार रेत उत्खनित की कुल मात्रा 70808 घनमीटर होती है। मौके पर उपस्थित ग्राम कोटवार एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया, कि उक्त क्षेत्र पर विगत एक माह से रिंकु राठौर निवासी शाहपुर एवं अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करवाया जाता है। जांच के समय नदी क्षेत्र के समीप चेन माउन्टेड पोकलेन मशीन का पाया जाना एवं नदी क्षेत्र मे रेत उत्खनन से बने गड्ढे पाये जाने तथा ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खनिज रेत का अवैध उत्खनन का प्रकरण मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत तैयार किया गया है।
थाना चोपना में भी हुआ मामला दर्ज
थाना चोपना में खनिज विभाग के खनिज निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार वशिष्ठ  के आवेदन के आधार पर आरोपी अंकुर उर्फ रिंकू राठौर निवासी स्टेशन रोड शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल, अरशद कुरैशी पिता मो.इरशाद कुरेशी निवासी स्टेशन रोड शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल तथा जेसीबी मालिक (अज्ञात) के विरुध्द अपराध धारा 379 भादवि.एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ग्राम डेंडूपुरा तहसील शाहपुर स्थित तवा नदी क्षेत्र खसरा क्र.01 रकवा 24.479 है. एवं खसरा क्र. 7/2 रकबा 0.415 है. क्षेत्र के अंश भाग में खनिज रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 15/05/2024 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर तहसीलदार शाहपुर एवं राजस्व अमला शाहपुर तथा उप संचालक (ख.प्र.) सहा. खनि. अधिकारी एवं खनि. निरीक्षक बैतूल द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करने पर तवा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के उत्खनन से निर्मित तीन नवीन गड्डे पाये गये। जिसकी माप अनुसार उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 110610 घन मीटर होना पाया गया साथ ही खसरा क्र. 7/2 रकवा 0.415 है के अंश भाग पर खनिज रेत का अवैध भण्डारण होना भी पाया गया। जिसकी मात्रा 700 घन मीटर पायी गई। उत्खनित/भण्डारित क्षेत्र के समीप एक जेसीबी मशीन भी पाई गई, जिसका इंजन नंबर 4 एच.2152/0700537 रंग पीला है जिसे विधिवत जप्त करने की कार्यवाही की गई एवं उक्त जप्तशुदा जेसीबी मशीन को पुलिस चौकी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण जनों एवं कोटवार द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उक्त अवैध उत्खनन /भण्डारण कार्य रिंकू राठौर निवासी शाहपुर एवं अरशद  कुरैशी निवासी शाहपुर नामक व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है। जांच के समय नदी क्षेत्र के समीप जेसीबी मशीन का पाया जाना, नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन से बने गड्ढे निर्मित पाये जाने तथा ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खनिज रेत का अवैध उत्खनन/भण्डारण का प्रकरण मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत तैयार किया गया है। अत: उपरोक्तानुसार अवैध उत्खननकर्ता  अंकुर उर्फ रिंकु राठौर निवासी स्टेशन रोड शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल अरशद कुरेशी पिता मो. इरशाद कुरैशी निवासी स्टेशन रोड शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल और जेसीबी मालिक (अज्ञात) के विरूध्द अपराध दर्ज किया जाए।
महेंद्र, दीपेश और रविंद्र भी नामजद
थाना चोपना में खनिज विभाग के खनिज निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार वाशिष्ठ बैतूल द्वारा दिए  आवेदन के आधार पर आरोपी महेन्द्र धाकड़ पिता सदाशिव धाकड़ निवासी ग्राम मांडवी तहसील आठनेर जिला बैतूल, दिपेश पटेल और रविन्द्र चौहान के विरुध्द अपराध धारा 379 भादवि. एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि. की धारा 3 का अपराध पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
आवेदन में उल्लेख है कि ग्राम धासईमाल तहसील शाहपुर स्थित तवा नदी क्षेत्र खसरा क्र. 01 रकबा 6.738 हे. क्षेत्र के आंशिक भाग में खनिज रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 14/05/2024 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर तहसीलदार शाहपुर एवं राजस्व अमला शाहपुर तथा उप संचालक (स.प्र.) सहा. खनि. अधिकारी एवं खनि. निरीक्षक बैतूल द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करने पर तवा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के उत्खनन से निर्मित दो नवीन गड्ढे पाये गये। जिसकी माप अनुसार उत्खनित खनिज रेत की कुल मात्रा 252 घन मीटर होना पाया गया। उत्खनित क्षेत्र के समीप एक चैन माउन्टेड पोकलेन मशीन पीले रंग माडल नंवर ईएक्स 210 एलसी सुपर एसएनओ.एसपी 2161071 भी अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा जांच दल के आने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर मशीन छोडकर भाग निकले। जिसे विधिवत जप्त करने की कार्यवाही की गई। दिनांक 15/05/2024 को उक्त जप्तशुदा पोकलेन मशीन को ट्राले की व्यवस्था पर पुलिस चौकी भौरा की अभिरक्षा में रखे जाने हेतु मौके से रवाना किया गया। किन्तु ग्राम डोढरामोहार के समीप स्थित रेल्वे अंडर ब्रीज पार करते समय पोकलेन मशीन का हाईड्रोलिक पम्प ब्रीज में टकराने के कारण तकनीकी खराबी आ जाने से उक्त जप्त शुदा मशीन को मशीन के मालिक महेन्द्र धाकड़ पिता सदाशिव धाकड़ निवासी मांडवी तहसील आठनेर जिला बैतूल की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणजनों एवं ग्राम कोटवार द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उक्त अवैध उत्खनन कार्य दीपेश पटेल एवं रविन्द्र चौहान नामक व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है। जांच के समय नदी क्षेत्र के समीप चेनमाउन्टेड पोकलेन मशीन का पाया जाना,  नदी क्षेत्र में रेत उत्खनन से बने गड्ढे निर्मित पाये जाने तथा ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खनिज रेत का अवैध उत्खनन प्रकरण मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत तैयार किया गया है। पुलिस ने अवैध उत्खननकर्ता महेन्द्र धाकड़ पिता सदाशिव धाकड़ निवासी ग्राम मांडवी तहसील आठनेर जिला बैतूल, दीपेश पटेल और रविन्द चौहान के विरूध्द मामला दर्ज किया गया है।