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Bhopal

बजट 2024-25 – जनजातीय कार्य विभाग के लिये किये गये बजट का प्रावधान

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ब्यूरो रिपोर्ट 

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बुधवार को पारित बजट 2024-25 को समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक अतुलनीय बजट बताया है। डॉ. शाह ने कहा है कि इस बजट में हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा, वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों सभी के समग्र विकास एवं कल्याण की चिंता की है। जन, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ-साथ इनके संवर्धन के लिये भी हमारी सरकार ने शिद्दत से प्रयास किये है। विकास के प्रकाश से अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जन-मन योजना में जनजातीय बाहुल्य गांव के विकास के साथ-साथ लक्षित वर्ग के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ उसके घर तक पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के संर्वागीण विकास के लिये बजट में विशेष उपबंध (प्रावधान) किये गये है।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने सम्पूर्ण जनजातीय वर्ग को समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिये बजट में किये गये विशेष प्रावधानों के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके मार्गदर्शन में हम प्रदेश की सभी जनजातियों को विकास की नई ऊचांईयों तक ले जायेगें। सभी के विकास की मंशा से तैयार इस बजट से प्रदेश के हर आदिवासी विकासखंड में अधोसंरचनात्मक विकास के अनेक निर्माण कार्य कराये जायेंगे। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 3 हजार 856 करोड़ रूपये अधिक है।

-: बजट 2024-25 में जनजातीय कार्य विभाग के लिये किये गये उल्लेखनीय बजट प्रावधान :-

  • प्राथमिक शालाओं हेतु 4024 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • माध्यमिक शालाओं हेतु 2553 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु 1178 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • सी. एम. राइज हेतु 667 करोड़ रूपये का प्रावधान

    • 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति हेतु 500 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) के लिये आहार अनुदान योजना हेतु 450 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु 443 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • सीनियर छात्रावासों हेतु 423 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु 259 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • आश्रम हेतु 229 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • एकीकृत छात्रावास योजना हेतु 208 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 200 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275 (1) हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • जूनियर छात्रावास हेतु 139 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 125 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • जिला प्रशासन हेतु 121 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान

  • 11वीं, 12वीं एवं महावि‌द्यालयीन छात्रवृत्ति (2.50 लाख रूपये से अधिक आय वर्ग हेतु) 100 करोड़ रूपये का प्रावधान।

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