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आरबीआई ने पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड का भी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

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ब्यूरो रिपोर्ट 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग कंपनी (एनबीएफ़सी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है।

एनबीएफ़सी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप का नाम
पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड 5वीं मंजिल, 5बी, टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्स रोड, उद्योग भवन चकला के पास, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र – 400093 13.00039 20 फरवरी 1998 ‘Z2P’ मोबाइल एप्लिकेशन (ज़ैटेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन में)।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

आरबीआई ने सीओआर रद्द कर दिया है क्योंकि:

  1. कंपनी ने ग्राहक सोर्सिंग, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन, क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण वितरण, ऋण वसूली, उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और उधारकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने से संबंधित अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके, वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

  2. उधार देने से संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स करते समय, कंपनी ने अपने सेवा प्रदाता से एक निश्चित शुल्क अर्जित किया, जबकि सेवा प्रदाता ने इन ऋणों पर उधारकर्ता से लिया जाने वाला ब्याज अर्जित किया और कुछ मामलों में आरबीआई द्वारा जारी उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक दरों पर अर्जन किया।

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