
sagoun mamla betul सागौन वृक्ष काटने और वन्य पक्षी फड़की के आवास को नष्ट करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 जनवरी 2019 को वन परिक्षेत्र ताप्ती सामान्य का वन अमला कनारा बीट के कक्ष क्रमांक पी-1107 में वन गश्ती पर था। इसी दौरान वन अमले को जंगल में झाड़ काटने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में पहुंचने पर दो व्यक्ति झाड़ काटकर उसकी बल्ली एवं चिरान बनाते हुए दिखाई दिए। वन अमले द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर पकड़ में आया, जबकि दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम दामा पिता लालसिंह निवासी कनारा तथा फरार व्यक्ति का नाम बस्तीराम पिता बसंत, निवासी कनारा बताया।
वन अधिकारियों द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण करने पर वहां सागौन के दो वृक्ष कटे हुए पाए गए। कटे हुए वृक्ष पर वन्य पक्षी फड़की का क्षतिग्रस्त घोंसला भी मिला। मौके से सागौन के लट्ठे एवं चिरान बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी दामा द्वारा अपने साथी बस्तीराम के साथ मिलकर सागौन के वृक्ष काटना तथा झाड़ काटने के दौरान वन्य पक्षी का घोंसला नष्ट होना बताया गया। मामले में वन अधिकारियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान फरार आरोपी बस्तीराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।




