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सूदखोरी के खिलाफ आमला पुलिस की कार्यवाही

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नीता वराठे 

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया द्वारा जिले में बिना लाइसेंस के सूदखोरी का व्यवसाय करने वाले, और भोले-भाले लोगों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक ब्याज दर पर ऋण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।

दिनांक 25.09.2024 को थाना आमला में फरियादी प्रशांत पिता मनोज सागरे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने हेमंत बाथरी उर्फ सम्मी पिता सुनील बाथरी, निवासी बस स्टैंड, आमला से एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। हेमंत बाथरी ने यह रकम 2% मासिक ब्याज दर पर दी थी, लेकिन बाद में उसने धमकाकर 30-40% ब्याज दर से कुल 2.80 लाख रुपये वसूल लिए।

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जांच के दौरान यह पाया गया कि हेमंत बाथरी ने बिना वैध लाइसेंस के 30-40% की ब्याज दर पर एक लाख रुपये दिए थे। फरियादी के अलावा अन्य साक्षियों जैसे सौरभ ढोलेकर, मुकेश प्रजापति, एवं छोटू कामडे ने भी इस प्रकार की अत्यधिक ब्याज दर पर बिना लाइसेंस सूदखोरी की पुष्टि की।

थाना प्रभारी आमला, श्री सत्य प्रकाश सक्सेना ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए फरियादी प्रशांत की रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत उर्फ सम्मी बाथरी के विरुद्ध थाना आमला में म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3, 4 और मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 2(ख) तथा 351(2) बी एन एस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना ने कहा कि सूदखोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम आम जनता से अपील करते हैं कि वे सूदखोरों के जाल में न फंसे और किसी भी समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को दें।