कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने लंबित मांगों का जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
नीता वराठे
- कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने लंबित मांगों का जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
- मांगों का निराकरण नहीं होने पर 17 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी
बैतूल। कृषि विस्तार अधिकारियों का स्थाई यात्रा भत्ता 300 से बढ़ाकर 3 हजार रूपए प्रति माह करने सहित अन्य लंबित मांगों का निराकरण किए जाने की मांग को लेकर मप्र कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश गौरसे ने बताया कि कृषि विभाग की अंतिम कड़ी एवं हरित क्रांति के अग्रदूत कृषि विस्तार अधिकारी अपनी लंबित मांगों के लिए विगत 10 वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन आज दिनांक तक संघ की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि संघ की मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आगामी 17 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिरीश गौरसे, जिला सचिव सुनील सलाम, राहुल यादव, सूरज जाट परसराम धुर्वे, वेदराम यादव, अनिल डाबर, सुरेश इरपचे, सोनाली धाकड़, किरण कनोजे एवं जिले के सभी विकासखंड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।
ज्ञापन में मांग की है कि कृषि विस्तार अधिकारी जिस पद पर भर्ती होता है उसी पद पर सेवानिवृत हो जाता है, जबकि सभी विभागों में उच्च प्रभार के माध्यम से पदोन्नति की जा रही है। कृषि विभाग में भी उच्च प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। नवनियुक्ति कृषि अधिकारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष 100 प्रतिशत वेतन के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन एवं दो वर्षों की परीक्षा अवधि के आदेश जारी किए जाए। सेवा में आने के पश्चात विभागीय अनुमति प्राप्त स्नातक कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
–वित्त विभाग के आदेश की अवहेलना–
म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश अनुसार सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं 01 जुलाई 2023 को 35 वर्ष की हो चुकी है, उन्हें नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से ही देने का स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु विभाग द्वारा वित्त विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रही है। इसी तरह राजस्व विभाग के मंत्रालय भोपाल के आदेश अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी को पटवारी के समान अतिरिक्त भत्ता 500 के स्थान पर 1 हजार रुपए प्रतिमाह एवं एग्रीस्टेक भत्ता 4000 रूपये प्रतिमाह दिया जाए।