कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सक्सेना के निर्देश पर आज तहसीलदार गोरखपुर ने अवी आफसेट एवं प्रिंटर्स का औचक निरीक्षण किया। जिसमें निर्वाचन प्रचार सामग्री, पंपलेट में प्रकाशक का नाम, मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा मुद्रक का नाम न पाये जाने पर प्रचार सामग्री को जब्त कर प्रिंटिंग प्रेस को सील किया गया तथा मध्यप्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।