अवैध उत्खनन के प्रकरण में बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल -अवैध उत्खनन के दो अलग-अलग प्रकरणों में न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल द्वारा बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड के आदेश दिए गए है। इनमें ग्राम परसोड़ा शासकीय भूमि से मुरम का अवैध उत्खनन एवं ग्राम बोदीजुनावानी स्थित निजी भूमि से मुरम का अवैध उत्खनन के दोषी पाए जाने पर अपर कलेक्टर श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव की कोर्ट से अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल से दोनों ही प्रकरणों में 1 जुलाई 2024 को अपर कलेक्टर के हस्ताक्षर में आदेश जारी किए गए है।
परसोड़ा की शासकीय भूमि से मुरम अवैध उत्खनन
उल्लेखनीय है कि खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा राजस्व अमले के साथ 31.05.2023 को मौजा परसोड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 50 रकबा 5.238 हेक्टेयर मद नाला एवं खसरा नंबर 68 रकबा 1.0805 हेक्टेयर मद नदी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंसल पाथवेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उक्त खसरा नंबरों की भूमि पर मुरूम खनिज का अवैध उत्खनन करना पाया गया। मौके पर डंपर क्रमांक एमपी 04 एचई 4171 को भी खनि निरीक्षक द्वारा जप्त किया गया था। मौके पर उत्खनित गड्ढों की माप किए जाने पर अनावेदकगणों द्वारा कुल 660 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन होना पाया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में हुई जिसमें न्यायालय ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के अनुसार 19 लाख 80 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
बोदीजुनावानी में निजी भूमि से अवैध उत्खनन
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में दूसरे प्रकरण में 03.09.2023 को मौजा बोदीजुनावानी स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 462 में मुरम खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में सुनवाई उपरांत न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल द्वारा 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अधिरोपित राशियों को खनिज मद में जमा करने के लिए आदेशित किया गया है। प्रकरण में जप्त शुदा एक चैन माउन्टेड पोकलेन मशीन एवं दो डंपरों की सुपुर्दगी को निरस्त करते हुए अधिग्रहण किया गया है।