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Gwalior

कलेक्टर ने दिए कॉलोनी में अवैध निर्माण रोकने के निर्देश

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ब्युटो रिपोर्ट 

सीपी कॉलोनी स्थित शासकीय सड़क की भूमि (सर्वे क्रमांक-1191) पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने नगर निगम आयुक्त को पत्र जारी किया है। उन्होंने इस प्रकरण की जाँच संयुक्त जाँच दल गठित कर कराई थी। संयुक्त जाँच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भी नगर निगम आयुक्त को उपलब्ध कराया गया है। 

संयुक्त जाँच दल ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि नगर निगम के सहायक सिटी प्लानर द्वारा सीपी कॉलोनी में सर्वे क्र.-1200 रकबा 0.052 पर भवन निर्माण की जो स्वीकृति जारी की गई थी, वह संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नही थी। साथ ही निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण अनुज्ञा के अनुसार सर्वे क्र.-1200 रकबा 0.052 पर निर्माण नहीं किया जा रहा है। 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नगर निगम आयुक्त को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि विधि अधिकारी नगर निगम द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि न्यायालय दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिला ग्वालियर में इससे संबंधित प्रकरण प्रचलित है। इसलिए संयुक्त जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अनुसार वर्णित बिंदुओं पर न्यायालय दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिला ग्वालियर द्वारा प्रचलित प्रकरणों में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें और शासन का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। 

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