टैक्स में 25 से 31 मार्च तक मिलेगी सरचार्ज में छूट
भारती भूमरकर
सारनी। नगर पालिका के सभी टैक्स के सरचार्ज में 31 मार्च तक छूट मिलेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीके मेश्राम ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में संपत्तिकर, समेकितकर, शिक्षा उपकर, विकास उपकर एवं जलकर बकायादारो को म.प्र. नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार सम्पत्तिकर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के मात्र अधिभार (सरचार्ज) में छूट को 25 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक जारी रखने के निर्देश दिये गये है। समस्त बकाया एवं चालू टैक्स नगरपालिका में उपस्थित होकर जमा किये जाने पर नियमानुसार छूट प्रदाय की जायेगी।