सख्त हुआ जिला प्रशासन- 35 कृषकों पर एफआईआर, 47 पर जुर्माना,31 पटवारियों और 28 ग्राम पंचायत सचिवों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी
ब्यूरो रिपोर्ट
जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार हाल ही में जिले के विभिन्न ग्रामों में पराली नरवाई जलाने की घटनाओं के चलते 35 कृषकों के विरुद्ध संबंधित थाना क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 47 अन्य कृषकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-37/2017/18-5 दिनांक 05 मई 2017 के अंतर्गत कुल 2 लाख 57 हजार 500 रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है।
सरकारी अमले पर भी गिरी गाज
न केवल कृषकों पर बल्कि प्रशासन ने अपने अधीनस्थ अमले पर भी सख्ती दिखाई है। नरवाई की घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही बरतने के कारण 31 पटवारियों और 28 ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। इसके अलावा, 4 एसएडीओ और 4 कृषि विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सचेत किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पुनः सामने आती हैं, तो दोषियों पर दीर्घकालिक कठोर दंड अधिरोपित किया जाएगा।
रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम
नरवाई जलाने की रोकथाम के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषकों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 14 सुपर सीडर/हैप्पी सीडर, 55 स्ट्रा रीपर और 250 रीपर-कम्बाइंडर मशीनों की सहायता से खेतों में कार्य कराया जा रहा है, जिससे पराली को जलाए बिना उसका निपटान किया जा सके। इसके अलावा अग्नि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए वन अग्नि पोर्टल पर 12 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। इस पोर्टल पर पटवारी, पंचायत सचिव आदि को भी रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, जिससे निगरानी व रिपोर्टिंग व्यवस्था को सशक्त किया जा सके। आगामी वर्षों में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्ट्रा रीपर जैसे यंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जिले को नरवाई मुक्त बनाया जा सके।