महिला एवं बाल विकास विभाग की सतर्क टीमों ने बचाया नाबालिक बालिकाओं का भविष्य

ब्यूरो रिपोर्ट
जिले में लाड़ो अभियान के तहत चलाए जा रहे बाल विवाह रोकथाम अभियान का असर साफ दिखने लगा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, प्रशासन और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई से वर्ष 2025-26 में अब तक 10 बाल विवाह होने से रोके गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गौतम अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों में विभागीय टीमों की तत्परता और परिवारों की समझदारी से नाबालिक बालिकाओं का भविष्य अंधकार में जाने से बचा है।

भीमपुर ब्लॉक : समझाइश से रुका विवाह
ग्राम वारेढाना में 16 मई को नाबालिक बालिका का विवाह होने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। परियोजना अधिकारी श्रीमती रामबाई गुबरेले के नेतृत्व में अधिकारियों ने परिवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी। समझाइश के बाद परिवार ने बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह कराने की सहमति दी।

आठनेर ब्लॉक : त्वरित कार्रवाई से रोके दो विवाह
ग्राम धनोरा में नाबालिक बालिका का विवाह 10 मई को होना तय था। सूचना मिलते ही प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती रंजीता जोशी, विभाग की टीम एवं स्थानीय सरपंच, ग्राम कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उमा देवी बारस्कर, नासिका मालवी, स्थानीय पुलिस बल के साथ पहुंचकर विवाह रुकवाया। इसी ब्लॉक के ग्राम मातका धायवाणी पंचायत में चाइल्ड लाइन से मिली सूचना पर भी टीम ने नाबालिक विवाह रुकवाया। परिजनों ने बालिका की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर विवाह करने का वचन दिया।
प्रभातपट्टन ब्लॉक : सीमापार सूचना पर भी की कार्रवाई
प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम डोहलन में महाराष्ट्र से आई सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती वीरमति उबनारे, तहसीलदार, थाना प्रभारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रोका। दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवाह स्थगित कराया गया।
बैतूल ब्लॉक : कानूनी जानकारी से बदला नजरिया
बैतूल ब्लॉक के ग्राम चिखलार और हिवरखेडी में दो घटनाओं में परियोजना अधिकारी श्री निरमल सिंह ठाकुर की टीम ने बाल विवाह रोकते हुए परिवारों को कानूनी प्रावधान बताए। बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
भैंसदेही ब्लॉक : परिवारों ने दिखाई जिम्मेदारी
भैंसदेही ब्लॉक के ग्राम बारामाचा में 30 अप्रैल 2025 को और भैंसदेही के शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 03 हनुमान वार्ड में नाबालिक का विवाह 29 अप्रैल 2025 होने की सूचना पर प्रभारी परियोजना अधिकारी, श्रीमती उषा मसीह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की टीम से संगीता आजने, पर्यवेक्षक, बीसी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ठाकुर, कविता कावडकर सभी मौके पर पहुंचे और बाल विवाह रुकवाए। परिवारों ने विभाग की समझाइश मानते हुए बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह करने की बात कही ।

सारणी नगर : टीम की सतर्कता से बची नाबालिक की जिंदगी
सारणी नगर के वार्ड क्रमांक 30, विष्णु सिंह गोंड वार्ड में 30 अप्रैल 2025 को नाबालिक का विवाह होने की सूचना पर परियोजना अधिकारी प्रभारी संगीता धुर्वे आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती शालिनी, आशा कार्यकर्ता, पार्षद विवाह स्थल पर पहुंचे। नाबालिक के परिवार वालों से बात कर समझाइश देते हुए कानूनी जानकारी दी गई और विवाह रुकवाया गया।
 
							 
							