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खुले में बिक रहा मांस ,सड़क किनारे लगी दुकानें

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भारती भूमरकर

प्रदेश में खुले में  मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके संबंध में  सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया था। और सारणी, पाथाखेड़ा, कालीमाई एवं शोभापुर व बगड़ोना में सभी दुकानों को खुले में मांस ना बेचने की हिदायत देते हुए दुकानों को कव्हर कराया था।

लेकिन ये करवाही अब बेअसर नजर आ रही है । कालीमाई में खुले में दुकान लगा कर बेधड़क मांस की बिक्री की जा रही है।

बता दे कि विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अंतर्गत जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है।

सभी जिला कलेक्टर्स, नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को अधिनियमों/नियमों एवं लायसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिये गये हैं।