
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के नए नियमों के अनुसार है यदि आप अपने निजी निवास पर किसी खास दिन जैसे पार्टी या त्योहार पर मेहमानों दोस्तों या परिचित को विदेशी शराब पीने बुलाते है तो अब आपको शराब परोसने के लिए 500 रुपये का एक दिन का लाइसेंस (FL-5) प्राप्त करना होगा। वर्ना पकड़े जाने पर भरी जुरमाना हो सकता है। लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ शर्तों (जैसे मात्रा की सीमा) का पालन करना होगा। इस के अलावा ढाबे रेस्टोरेंट के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की है।
- निजी स्थल (स्वयं के निवास) पर एक दिन ( तिथि विशेष ) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 500 /- प्रति लायसेंस ।
- सार्वजनिक स्थल (जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग न हो, जैसे विवाह स्थल (मैरिज गार्डन) / सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 5000/- प्रति लायसेंस ।
- लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केन्द्रों (होटल / रेस्टोरेंट) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 10,000 /- प्रति लायसेंस ।
- वर्ष 2025-26 से व्यवसायिक किस्म के कार्यक्रमों / आयोजनों अर्थात् ऐसे कार्यक्रम/आयोजन जिनमें प्रवेश, निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाना है, के दौरान मदिरा का उपभोग अनुमत करने के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ. एल. – 5) की लायसेंस फीस निम्नवत रहेगी :-
- कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 500 तक
- विदेशी मदिरा के आकस्मिक लायसेंस (एफ. एल. – 5 ) की स्वीकृति के आवेदन ऑनलाईन https://eaabkari.mp.gov.in/ के होमपेज पर New License मेनू पर क्लिक कर मोबाईल नम्बर से ओ.टी.पी. के माध्यम लॉगिन कर Step-by – Step Details नरकर कर एवं eaabkari Connect Apps से भी स्वतः लायसेंस जनरेट कर सकते है।
- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निर्देशानुसार मदिरा के अवैध उत्पादन, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विशेष टीम बनाई गई है। क्रिसमस एवं नये वर्ष पर विशेष अभियान चलाया जाकर होटल / रेस्टोरेंट / ढाबा के द्वारा बिना विधिक अनुमति / लायसेंस के ग्राहकों मदिरा उपभोग करायेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।
- विभाग के द्वारा मदिरापान करने वाले व्यक्तियों से यह अनुरोध है बिना लायसेंस वाले परिसर में मदिरा का उपभोग न करें। केवल विभाग द्वारा जिन होटल / रेस्टोरेंट / ढाबों को लायसेंस अनुमत किया गया है, उसी परिसर में ही मदिरा का उपयोग करें।
