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Betul

किरायदारों,नौकर,कर्मचारी आदि के चरित्र सत्यापन अनिवार्य -आदेश जारी

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ब्यूरो रिपोर्ट

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था के निर्धारण एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू नौकरकिरायेदारों तथा दुकानों एवं अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल के अभिमत एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में अपर जिला मजिस्ट्रेट बैतूल श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया गया हैं।

      जारी आदेशानुसार जिले के समस्त मकान मालिक जिनके द्वारा अपने मकान किराये पर दिये जाते हैउनमें निवासरत किरायेदारों की सूचना मय आई.डी. प्रूफ के संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही उन्हें रख सकेंगे। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की सूचना मय आई.डी. प्रूफ के संबंधित संस्था प्रबंधक स्वामी द्वारा संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही उन्हें नियोजित किया जाएगा। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित भवन स्वामी द्वारा संबंधित थाने में मय पहचान पत्र /आई डी प्रुफ दिये जाने एवं चरित्र सत्यापन उपरांत ही निवास के लिए रखेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता2023 की धारा- 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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