मौजूदा साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत 11 मई को
ब्यूरो रिपोर्ट
कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार मौजूदा साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत ग्वालियर जिले में भी शनिवार 11 मई को आयोजित होगी। जिला न्यायालय ग्वालियर, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, श्रम न्यायालय व रेलवे कोर्ट ग्वालियर सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। जिले में इस नेशनल लोक अदालत में एक साथ 73 खण्डपीठें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण करेंगी।
जिले में नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ 11 मई को प्रातः 10:30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों के प्रीलिटिगेशन मामले बैंक की शाखाओं में और नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण नगर निगम के संबधित क्षेत्रीय वार्ड कार्यालयों में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव श्री आशीष दवंडे द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने में सहयोग करें।
ये मामले निपटेंगे
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), उपभोक्ता मामले ,दीवानी मामले और बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, और विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 73 खंडपीठों के सामने मामले सुनवाई हेतु रखे जायेंगे।